संभल हत्याकांड में बड़ा फैसला: तीन दोषियों को उम्रकैद, एक-एक लाख रुपये का जुर्माना

सम्भल। उत्तर प्रदेश पुलिस के “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत संभल पुलिस की प्रभावी पैरवी और विवेचना के बाद वर्ष 2021 के एक हत्या मामले में अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने तीनों दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

यह फैसला 7 अगस्त 2026 को माननीय न्यायालय स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट, सम्भल स्थित चन्दौसी में सुनाया गया। न्यायालय के न्यायाधीश अवधेश कुमार सिंह ने थाना सम्भल के मुकदमा संख्या 316/2021 में सुनवाई पूरी करते हुए अभियुक्तों को दोषसिद्ध किया।

मारपीट के बाद चाकू से किया था हमला

मामला 30 जुलाई 2021 का है। पुलिस के अनुसार, अकील अहमद निवासी मोहल्ला कस्बान, सरायतरीन, थाना हयातनगर ने थाना सम्भल में तहरीर दी थी। शिकायत में बताया गया था कि सलमान, सलीम उर्फ पुतला और जावेद, निवासी मोहल्ला चमन सराय, थाना सम्भल ने उनके भाई रिहान के साथ मारपीट की और चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया।

घायल रिहान को उपचार के लिए मुरादाबाद के साई अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने मामले में संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की।

कोर्ट ने तीनों को सुनाई उम्रकैद

मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के आधार पर अदालत ने तीनों अभियुक्तों को दोषी माना। न्यायालय ने प्रत्येक अभियुक्त को आजीवन कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

मामला धारा 302 भारतीय दंड संहिता और 4/25 आयुध अधिनियम के तहत दर्ज किया गया था।

ऑपरेशन कनविक्शन के तहत प्रभावी पैरवी

संभल पुलिस के अनुसार, उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत गंभीर अपराधों में गुणवत्तापूर्ण विवेचना और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसी प्रक्रिया के तहत इस मामले में भी पुलिस और अभियोजन पक्ष ने अदालत के समक्ष मामले से जुड़े साक्ष्य मजबूती से रखे।

तीन आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाए जाने को पुलिस की प्रभावी पैरवी और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।